अमानक खाद आपूर्ति मामले में कोरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रीवा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

Chandrakant Pargir

 


बैकुंठपुर। जिले में अमानक खाद की आपूर्ति के मामले में कोरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को मध्यप्रदेश के रीवा जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान मनीष त्रिपाठी (44) के रूप में हुई है। उसे 24 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

मामला वर्ष 2025 के खरीफ सीजन में अमानक उर्वरक की आपूर्ति से जुड़ा है। उप संचालक कृषि, बैकुंठपुर के आदेश और कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर यह मामला सामने आया था। जांच में छिंदडांड़ शासकीय गोदाम से चिरमिरी समिति को भेजी गई 600 बोरी खाद, प्रत्येक बोरी 50 किलो, अमानक पाए जाने की बात सामने आई। इसकी कुल कीमत करीब 7 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है।


जांच में पुलिस ने पाया कि मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूनिट-II, ओसवाल ग्रुप, सागर के प्रतिनिधि एवं सेल्स मैनेजर मनीष त्रिपाठी द्वारा उक्त अमानक खाद की आपूर्ति चिरमिरी सोसाइटी को की गई थी। मामले में थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 401/2025 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7(1)(क)(ii) तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।


मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह एवं एसडीओपी मोहसिन खान के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। थाना बैकुंठपुर के निरीक्षक दिनेश कुमार चंद्रा एवं निरीक्षक अमोल खलखो के नेतृत्व में टीम रीवा जिले के मऊगंज पहुंची। उपनिरीक्षक लवांग सिंह एवं आरक्षक रोशन इक्का ने स्थानीय मऊगंज पुलिस के सहयोग से आरोपी की तलाश की। तकनीकी एवं मैदानी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।


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