बैकुण्ठपुर, 1 अगस्त। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कटकोना की सरपंच श्रीमती शिप्रा को पद से पृथक कर दिया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर ने 28 जुलाई 2026 को आदेश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 2004 की धारा 40(1) के तहत यह कार्रवाई की है। आदेश में कहा गया है कि सरपंच अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार की दोषी पाई गई हैं तथा उनका पद पर बने रहना लोकहित में उचित नहीं है।
आदेश के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय के जनदर्शन प्रकरण की जांच में पाया गया कि श्रीमती शिप्रा द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र केवल छह माह की वैधता वाला अस्थायी प्रमाण पत्र था, जिसकी वैधता वर्ष 2010 में समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने न केवल सरपंच पद का निर्वाचन लड़ा बल्कि आदिवासी भूमि की खरीद-बिक्री भी की। प्रशासन ने इसे गंभीर कदाचार और पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना है।
एसडीएम ने अपने आदेश में कहा है कि समाप्त वैधता वाले अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरपंच पद पर बने रहना कानून के विपरीत है। इसी आधार पर श्रीमती शिप्रा को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर को नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन के इस फैसले के बाद ग्राम पंचायत कटकोना में नए सरपंच के निर्वाचन अथवा वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।


