नवा रायपुर, 9 फरवरी 2026।
छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी मनीष कश्यप (2015 बैच) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विभागीय सचिव से दूरभाष पर बातचीत के दौरान कथित अमर्यादित व्यवहार और अपशब्दों के प्रयोग के आरोपों के बाद की गई है।
आदेश के अनुसार, भारत सरकार की डीरगुलेशन संबंधी बैठक की तैयारियों को लेकर 23 जनवरी 2026 को वन विभाग के सचिव ने मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) मनीष कश्यप से फोन पर संपर्क किया था। आरोप है कि बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट जानकारी देने के बजाय अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया।
इसी आधार पर राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
वन विभाग के इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मामले की आगे विभागीय जांच भी हो सकती है।

