अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ इन- सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (CIDA) ने लैब टेक्नीशियन को संभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सरगुजा संभाग के कमिश्नर को विस्तृत आपत्ति-पत्र प्रेषित किया है। एसोसिएशन ने इस आदेश को कैडर नियमों का उल्लंघन बताते हुए तत्काल निरस्तीकरण एवं स्वतंत्र जांच की मांग की है।
CIDA ने अपने पत्र में कहा है कि संभागीय नोडल अधिकारी का पद पूर्णतः मेडिकल कैडर (MBBS/विशेषज्ञ चिकित्सक) के लिए आरक्षित है, जबकि लैब टेक्नीशियन तकनीकी सहायता कैडर का कर्मचारी है। ऐसे में तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारी को संभागीय स्तर के चिकित्सकीय प्रभार वाले पद पर नियुक्त करना विभागीय पात्रता मानकों का सीधा उल्लंघन है।
एसोसिएशन ने यह भी उल्लेख किया है कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार केवल स्वास्थ्य विभाग, संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, सचिव या अधिकृत प्राधिकारी के पास होना चाहिए, जबकि वर्तमान आदेश अन्य प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो प्रशासनिक शुचिता के विपरीत है।
CIDA ने नियुक्ति आदेश में गंभीर त्रुटि का भी उल्लेख किया है, जिसमें संबंधित लैब टेक्नीशियन के नाम के आगे “डॉ.” (डॉक्टर) लिख दिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि यह त्रुटि पात्रता के गलत प्रस्तुतीकरण को दर्शाती है और स्वतंत्र जांच का विषय है।
एसोसिएशन ने कमिश्नर से निम्न कार्रवाई की मांग की है—
लैब टेक्नीशियन को संभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश तुरंत निरस्त किया जाए। नोडल अधिकारी की नियुक्ति केवल पात्र चिकित्सकीय अधिकारियों को ही दी जाए तथा यह नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही जारी की जाए। भविष्य में प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाए। आदेश में “डॉक्टर” लिखने की त्रुटि की जांच कर स्पष्ट दिशानिर्देश तय किए जाएँ।
दिनांक 18 नवंबर 2025 को भेजे गए पत्र पर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. इक़बाल हुसैन, अध्यक्ष—CIDA के हस्ताक्षर हैं।
एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि संभागीय प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर शीघ्र संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।


