नगर पंचायत पटना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिकंदर सिदार निलंबित, निर्माण कार्यों के भुगतान में अनियमितता की प्रारंभिक जांच में मिली पुष्टि

Chandrakant Pargir

 


रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पंचायत पटना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) सिकंदर सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि उनकी पदस्थापना अवधि के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के भुगतान में अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच में बड़ी वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है।


आदेश के अनुसार, सिदार का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत पाया गया है, जिसे गंभीर कदाचार माना गया है। इसके चलते राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 2017 के नियम 33 के तहत उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर निर्धारित किया गया है, तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।


विभाग ने इस संबंध में संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को निर्देश दिया है कि सिदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया समय-सीमा के भीतर पूरी की जाए और आरोप-पत्र का प्रारूप विभाग को भेजा जाए। आदेश की प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री कार्यालय समेत संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई है।


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