बैकुंठपुर, 09 सितंबर 2025। प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक SECTION (NHM)/2162 के तहत मितानिन प्रशिक्षकों के क्षतिपूर्ति भुगतान के सत्यापन के लिए स्वास्थ्य पंचायत समन्वयकों को जिम्मेदारी दी गई है। इस आदेश के विरोध में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने आयुक्त सह मिशन संचालक एवं उप संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नवा रायपुर को पत्र लिखकर कहा है कि यह कदम न्याय संगत नहीं है।
संघ ने पत्र में पूछा है कि स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक का चयन किस संस्था द्वारा किया गया, किन आधारों पर किया गया, इनका चयन किस उद्देश्य से किया गया, और क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से इसकी स्वीकृति ली गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किस मद से किया जा रहा है तथा इसके लिए वित्त विभाग से अनुमति ली गई या नहीं। संघ ने यह भी सवाल उठाया है कि स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक के कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य निर्धारित हैं।
प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के साथ जिला संघ ने मांग की है कि मितानिन प्रशिक्षकों के क्षतिपूर्ति राशि के सत्यापन कार्य के लिए ANM/BMO को मान्यता दी जाए, न कि स्वास्थ्य पंचायत समन्वयकों को। संघ ने स्पष्ट रूप से पत्र क्र. SECTION (NHM)/2162 में दिए गए आदेश को निरस्त करने की भी अपील की है। स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। इस विवाद के चलते स्वास्थ्य क्षेत्र में असंतोष की स्थिति बन गई है और आगे की कार्यवाही पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सीएमएचओ कार्यालय पहुंची चुन्नी पैकरा, लक्ष्मी चिकंजुरी, अहिल्या राजवाड़े, सोमवती वर्मा सहित सभी एमटीओ ने विरोध जताते हुए सीएमएचओ के नाम ज्ञापन सौंपा।