1948 से संचालित वन विभाग के सरकारी भवन पर अतिक्रमण का मामला, तोड़फोड़ पर लगाई रोक, अनुविभागीय अधिकारी ने कार्रवाई के दिए निर्देश

Chandrakant Pargir

 


बैकुंठपुर, 09 सितंबर 2025। कोरिया जिले की मिशन कॉलोनी भट्टीपारा में स्थित सरकारी आवासीय भवन और परिक्षेत्र कार्यालय भवन पर अवैध अतिक्रमण का गंभीर मामला सामने आया है। अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति निर्माण कार्य एवं बाउंड्रीवाल तोड़ने की गतिविधि तत्काल रोकी जाए। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को न्यायालय में 16 सितंबर 2025 को जवाब पेश करने के लिए बुलाया गया है। यदि जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।


निर्माण पर रोक आदेश में इस बात का जिक्र किंग गया है कि उक्त सरकारी भवनों का संबंध वर्ष 1948 में स्थापित वनमण्डल से है। वनमण्डल की स्थापना इसी वर्ष हुई थी और तब से यह क्षेत्र कर्मचारी आवासीय कॉलोनी एवं परिक्षेत्र कार्यालय के रूप में कार्यरत है। भारतीय वन विभाग के अभिलेखों में भी इन भवनों का उल्लेख सुरक्षित संरचना के रूप में दर्ज है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना में भी इन भवनों का स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद अज्ञात लोगों द्वारा इन शासकीय संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है, जिससे शासन को भारी नुकसान हो रहा है।


आखिर क्यों बन रही हैं ऐसी स्थिति


विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या जिले  में अन्य विभागों की अधिग्रहित भूमि मामलों से जुड़ी गंभीर समस्या का उदाहरण है। जल संसाधन विभाग समेत अन्य कई विभागों की भूमि पर दर्जनों मामले ऐसे हैं, जिनमें भूमि का नामांतरण आज तक नहीं हुआ। मुआवजा मिल जाने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में भू स्वामियों के नाम दर्ज होने से जमीन दलाल खुलेआम फायदा उठा रहे हैं।  विभाग के दर्जनों पत्र के बाद भी नामांतरण की कार्यवाही नही की जा रही है।

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