छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : चैतन्य बघेल तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल, ईडी की कस्टोडियल रिमांड पर कल सुनवाई

Chandrakant Pargir

 


रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने पर आज उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी।



इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने की मांग की है। इस पर सुनवाई 19 अगस्त को होगी। ईडी का कहना है कि मामले से जुड़े अहम साक्ष्यों और वित्तीय लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने के लिए चैतन्य से पूछताछ जरूरी है।


गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस घोटाले से प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।



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