रायपुर। बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में विशेष अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ 500–500 रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। दरअसल, सुनवाई में सभी अधिकारियों को हाजिर होना था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में पहले से ही 15 आरोपी जेल में बंद हैं और ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने सभी के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। वहीं, हाईकोर्ट पहले ही आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
इस घोटाले में कुल 29 अधिकारी आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और 6 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्तमान में कार्यरत 22 आबकारी अधिकारी निलंबित चल रहे हैं। आरोप है कि सिंडिकेट में शामिल इन अधिकारियों को 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। आरोपियों में प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एल.एस. ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन तोमर सहित 28 अधिकारी शामिल हैं।