छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: तीन आरोपियों को जमानत, दो की याचिका खारिज

Chandrakant Pargir

 


रायपुर। छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने इस मामले के तीन आरोपियों — ए.पी. त्रिपाठी, दीपक दुआरी और अनुराग द्विवेदी को जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत सशर्त दी गई है, जिसके तहत तीनों को अपने पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने होंगे।


इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि तीनों आरोपियों को हर रोज सुबह जांच अधिकारी के सामने हाजिरी देनी होगी, ताकि मामले की जांच में कोई बाधा न आए।


दो बड़े अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज


वहीं, इस घोटाले में शामिल आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा।


शराब घोटाले ने मचाई थी सियासी हलचल


बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुए इस बड़े शराब घोटाले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी थी। इस मामले में कई बड़े अधिकारियों और रसूखदार लोगों के नाम सामने आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर इस घोटाले की गूंज तेज हो गई है।


आगे की कार्रवाई पर नजर


इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जनता को उम्मीद है कि इस घोटाले में शामिल सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी।

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