नेशनल लोक अदालत: शीघ्र न्याय का सशक्त मंच, 7,735 मामलों का सफल समाधान एवं समझौते के रूप में 1,74,23,451 रुपए की राशि तय

Chandrakant Pargir

 


कोरिया, 08 मार्च 2025 — न्याय प्रक्रिया में तेज़ी, सुलह-समझौते की भावना और जनता को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित नेशनल लोक अदालत ने एक बार फिर अपनी सार्थकता को सिद्ध किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आयोजित कोरिया जिले की अदालत में कुल 15,106 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 7,735 मामलों का सफल समाधान किया गया। समझौते के रूप में 1,74,23,451 रुपए की राशि तय की गई, जो लोक अदालत की सफलता को दर्शाता है।



लोक अदालत का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मो. रिजवान खान ने किया। सिविल न्यायालय बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़ में 17 खंडपीठों का गठन किया गया, जिनमें 1,867 प्रकरणों का निपटारा कर 1,53,04,747 रुपए की समझौता राशि तय की गई। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों में भी प्रभावशाली कार्य किया गया, जहां 28 खंडपीठों के माध्यम से 5,771 प्रकरणों का समाधान किया गया।


बैंक, विद्युत, नगरपालिका, टेलीफोन और राजस्व विभाग से जुड़े 12,630 प्री-लिटिगेशन मामलों में से 5,868 मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि लोक अदालत विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का एक सशक्त मंच बन चुका है।



लोक अदालत की उपलब्धियाँ:


कुल प्रस्तुत प्रकरण: 15,106


कुल निराकृत प्रकरण: 7,735


कुल समझौता राशि: ₹1,74,23,451



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा ने बताया कि लोक अदालत आमजन को शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रक्रिया में मामलों का त्वरित निपटारा आपसी सहमति के आधार पर होता है, जिससे पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचते हुए जल्द राहत मिलती है।


लोक अदालत की यह सफलता न्याय व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को और मजबूत करती है। इस पहल के माध्यम से अदालतों में लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो रहा है, जो न्याय प्रणाली की सुलभता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।


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