अकलसरा में नियम विरुद्ध माइनिंग पर हाईकोर्ट सख्त, शासन और लीज ठेकेदार को नोटिस

Chandrakant Pargir

 


बिलासपुर 6 मार्च । जिले किनजैजैपुर तहसील के अकलसरा ग्राम पंचायत में नियमों का उल्लंघन कर की जा रही डोलामाइट माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए शासन और लीज ठेकेदार अरविंद सोनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


मामले के मुताबिक, अरविंद सोनी को अकलसरा में डोलामाइट खदान लीज पर दी गई थी, लेकिन उसने नियमों की अनदेखी कर माइनिंग शुरू कर दी। स्थिति इतनी गंभीर है कि शासकीय स्कूल से मात्र 700 मीटर की दूरी पर विस्फोटक लगाकर खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे स्कूल भवन में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि माइनिंग सड़क के बेहद करीब हो रही है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है।


इतना ही नहीं, गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित बैजंती नाले को पाटकर लीज ठेकेदार ने वहां धर्मकांटा बना लिया है, जिससे ग्रामीणों की निस्तारी का एकमात्र साधन बंद हो गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ, जिला कलेक्टर और सीएम ऑफिस रायपुर तक शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।


थक-हारकर संजू चंद्रा व अन्य ग्रामीणों ने एडवोकेट जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि लीज ठेकेदार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक भी पौधा नहीं लगाया और निर्धारित सीमा से बाहर जाकर बड़े इलाके में अवैध माइनिंग कर रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव का पहुंच मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है।


हाईकोर्ट ने इससे पहले शासन को मामले में विधिसम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन जिला कलेक्टर ने अपनी जांच में शिकायत को खारिज कर दिया, जबकि पटवारी के पंचनामे में शिकायत सही पाई गई थी।


मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद सोनी और शासन को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। ग्रामीणों को अब हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद है।


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