बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू
बैकुंठपुर। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.), जिला कोरिया द्वारा 22 फरवरी 2025 को जारी आदेश के तहत उप अभियंता अमित चौधरी को निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
श्री चौधरी, जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा उप संभाग सोनहत के प्रभार में थे, को संशोधित आदेश क्रमांक 486/स्था. निर्वा./पंचा. आ. नि./सेक्टर अधि./2025 दिनांक 15.01.2025 के तहत सेक्टर क्रमांक 05 चिरमी के सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
निर्वाचन सामग्री वितरण के समय अनुपस्थित पाए गए
22 फरवरी को मतदान दलों को सामग्री वितरण के दौरान श्री चौधरी बिना किसी अनुमति के कार्य से अनुपस्थित पाए गए। यह आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन कार्यों में घोर लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। उनके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय बैकुंठपुर निर्धारित
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई इस कार्रवाई के अनुसार, श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग, बैकुंठपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।