पंचायत सचिव निलंबित: निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई

Chandrakant Pargir

 

कोरिया, 30 जनवरी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत निर्वाचन प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सागरपुर में पदस्थ सचिव रामनरेश राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।


निर्वाचन कार्यों में लापरवाही का आरोप


जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि सचिव रामनरेश राजवाड़े लंबे समय से अनुपस्थित थे और निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रकाशन नहीं कराया गया। पंचायत निर्वाचन के अंतर्गत सरपंच, पंच, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के आरक्षण संबंधी आवश्यक जानकारी का प्रकाशन न होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।


इसके अलावा, गणतंत्र दिवस समारोह में भी वे अपने कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 और छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत नियम 1999 के नियम 4 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया।


कार्यभार सौंपा गया, मुख्यालय निर्धारित


निलंबन के दौरान सचिव रामनरेश राजवाड़े का मुख्यालय जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर निर्धारित किया गया है, जबकि उनके स्थान पर ग्राम पंचायत खरवत के सचिव को कार्यभार सौंपा गया है।


जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!