कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश, अवकाश पर लगाया प्रतिबंध

Chandrakant Pargir

 


कोरिया, 21 जनवरी 2025। कोरिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने अचार संहिता लगते ही शासकीय और अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगी।


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के दौरान सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा।


मुख्यालय में उपस्थिति अनिवार्य


निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे।


अवकाश के लिए अनुमति आवश्यक


यदि किसी अत्यावश्यक कार्य या अपरिहार्य कारण से अवकाश पर जाना हो या मुख्यालय छोड़ना हो, तो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया) से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।



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