सूरजपुर। कलेक्टर सूरजपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत द्वारकापुर, तहसील रामानुजनगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेज के खाद भंडारण और बिक्री के मामले में दो गोदाम सील कर दिए।
प्राप्त शिकायत के अनुसार कमलेश्वर साहू (पिता स्व. मोतीलाल साहू) द्वारा एक दुकान से लगभग दो ट्रक रासायनिक खाद का विक्रय किए जाने, बिना वैध पंजीयन के खाद बेचने, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने तथा नकली खाद की बिक्री किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर तहसीलदार रामानुजनगर के नेतृत्व में वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, उर्वरक निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी एवं पटवारी की संयुक्त टीम ने किराना दुकान, उसके गोदाम तथा घर स्थित गोदाम की जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित विक्रेता द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। स्टॉक पंजी का संधारण नहीं किया गया था तथा गोदाम में भंडारित लगभग 80 बोरी डीएपी खाद के संबंध में कोई बिल या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके चलते 676 बोरी यूरिया एवं 80 बोरी डीएपी खाद जब्त करते हुए दोनों गोदामों को सील कर दिया गया।
जांच के दौरान गोदाम में रखी 750 बोरी धान, 20 बोरी चावल तथा 2 बोरी चना के संबंध में भी मंडी लाइसेंस एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर उक्त कृषि उपज की भी जब्ती की कार्रवाई की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कृषि आदानों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण एवं नियमों के उल्लंघन के मामलों में आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


