एनडीपीएस एक्ट मामले में बड़ा फैसला, तीन आरोपियों को 15-15 साल की सजा

Chandrakant Pargir

 


बैकुंठपुर। कोरिया जिले के खड़गवां थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम) बैकुंठपुर ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 23/2021 में न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह, राजकुमार देवांगन एवं गुलशन साहू को वाणिज्यिक मात्रा में गांजा रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्रीमती कामिनी राजवाड़े ने पक्ष रखा। प्रकरण में अभियुक्तों के कब्जे से कुल 70 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, जो वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आता है। बचाव पक्ष ने अभियुक्तों की कम उम्र और प्रथम अपराध का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी, वहीं अभियोजन ने बढ़ते मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए कठोर दंड की मांग की।

न्यायालय ने साक्षियों के प्रति परीक्षण पश्चात आरोपियों को दोषी पाया, उभयपक्षों की दलीलों पर विचार के बाद विशेष न्यायाधीश श्री शैलेश कुमार तिवारी ने अभियुक्तों को धारा 20 (b)(ii)(C) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने अभियुक्तों की जमानत निरस्त करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जिला जेल बैकुंठपुर भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही, विचारण अवधि में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। जप्त गांजा अपील अवधि पश्चात नष्टीकरण हेतु औषधि निपटान समिति को सौंपे जाने के आदेश भी न्यायालय ने दिए 

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