छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर से लागू, केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने किया अनुमोदन

Chandrakant Pargir

 


नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण अब औपचारिक रूप से पूरा हो गया है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2025-26 की संशोधित गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावशील होंगी।


केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 19 नवंबर को आयोजित की गई, जिसमें जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विस्तृत विचार किया गया। इसके बाद स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु वर्ष 2025-26 की गाइडलाइन दरों को समग्र रूप से अनुमोदित कर दिया गया।


आदेश में सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला मूल्यांकन समिति अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संशोधित दरों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश तुरंत जारी करें।


इसके साथ ही एनजीडीआरएस (NGDRS) सॉफ्टवेयर में भी नई गाइडलाइन दरें अपडेट करने के निर्देश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) छत्तीसगढ़ एवं एनआईसी पुणे को तत्काल प्रभाव से दिए गए हैं, ताकि पंजीयन कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके।

नई गाइडलाइन दरें लागू होने के साथ प्रदेश में संपत्ति पंजीयन एवं खरीद-फरोख्त से संबंधित मूल्यांकन अब संशोधित दरों के अनुसार किया जाएगा।

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