कोरिया विशेष न्यायालय का फैसला: छेड़छाड़ मामले में आरोपी को दो वर्ष की सजा व जुर्माना

Chandrakant Pargir

 



बैकुंठपुर (कोरिया), 29 जुलाई 2025: विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बैकुंठपुर ने एक युवती से छेड़छाड़ और अभद्रता के मामले में आरोपी मुकेश साहू और नीरज साहू को दोषी करार देते हुए दोनों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला विशेष न्यायाधीश श्री आशीष पाठक द्वारा 14 जुलाई 2025 को सुनाया गया।

प्रकरण अनुसार, दिनांक 7 नवंबर 2021 की रात करीब 8 बजे पीड़िता ड्यूटी के बाद घर जाने के लिए चौदहाबहार स्थित पेट्रोल पंप के पास वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी पेट्रोल पंप कर्मचारी मुकेश साहू ने जबरन उसे घर छोड़ने की बात कही। मना करने पर मुकेश और उसके सहयोगी नीरज साहू ने मिलकर पीड़िता को जबरन दुकान के अंदर ले जाकर अश्लील हरकतें कीं। पीड़िता के विरोध और शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग निकले। मामले की रिपोर्ट बैकुंठपुर थाने में दर्ज की गई थी।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी मुकेश साहू और नीरज साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354(क) के तहत दो-दो वर्ष की सजा और ₹1000-₹1000 का जुर्माना सुनाया। शासन की ओर से प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री महेश कुमार शर्मा ने प्रभावी पैरवी की।


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