बैकुण्ठपुर न्यू बस स्टैंड स्थित लिली बिरयानी सेंटर द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ चिकन बिरयानी के विक्रय पर आया फैसला, माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी,कोरिया द्वारा लगाया ₹60000 (साठ हजार रुपए) का जुर्माना

Chandrakant Pargir

 

बैकुण्ठपुर(कोरिया) 2 सितंबर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वैकुण्ठपुर के न्यू बस स्टैंड स्थित लिली बिरयानी का सेम्पल जप्त कर जांच के लिए भेजा था, जांच में सेम्पल अमानक पाया गया, जिसके बाद कार्यवाही के लिए माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी,कोरिया (एडीएम) के न्यायालय में अपील की गई, जिस पर फैसला सुनाते हुए माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी कोरिया ने लिली बिरयानी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।


इनसाइड स्टोरी ये है-


20 सितंबर 23 को स्थान न्यू बस स्टैण्ड, मेन रोड, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ०ग०) में स्थित फर्म मेसर्स लिली बिरयानी सेंटर विक्रेता अतहर अली आ० अफसर अली की दुकान खाद्य पदार्थ चिकन बिरयानी (खुला) 500 ग्राम कय कर जॉच के लिए पेपर स्लिप का उपयोग कर नमूना लेकर जॉच के लिए खाद्य विशलेषक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी रायपुर पंजीकृत डाक से भेजा गया था। खाद्य विशलेषक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी रायपुर का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07 दिसंबर 23 द्वारा खाद्य प्रदार्थ (चिकन बिरयानी) को अवमानक घोषित किया गया है।



सूचना भेज अपील की दी जानकारी


मामले की सूचना मेसर्स लिली बिरयानी के संचालक अतहर अली आ० अफसर अली, को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा गया तथा सूचना पत्र के माध्यम से विक्रेता अतहर अली आ० अफसर अली, को अवगत कराया गया कि उक्त जॉच प्रतिवेदन से आप संतुष्ट नहीं है तो जॉच प्रतिवेदन के विरूद्ध कार्यालय में संधारित खाद्य नमूने के द्वितीय भाग को स्वंय के व्यय पर रेफरल लैब से जॉच के लिए अभिहित अधिकारी जिला कोरिया के समक्ष निर्धारित प्रारूप में अपील कर सकते है।  



नही की समयावधि में अपील


लिली बिरयानी के संचालक अतहर अली द्वारा खाद्य विशलेषक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी रायपुर के जॉच प्रतिवेदन के विरूद्ध निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उपबंधो का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट होने के कारण अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया से खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 36 (3)ड़ के तहत् अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के लिए सहमति प्राप्त कर यह अभियोजन पत्र अभियुक्त अतहर अली आ० अफसर अली द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अतहर अली आ० अफसर अली, निवासी न्यू बस स्टैण्ड, मेन रोड वैकुण्ठपुर, जिला कोरिया को दण्डित किये जाने के लिए इस में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभियोजन पत्र एवं अन्य दस्तावेजो व सहपत्रों की प्रति  अतहर अली आ० अफसर अली, निवासी न्यू बस स्टैण्ड, मेन रोड वैकुण्ठपुर को प्रेषित कर अभियोगपत्र के संबंध में जवाब मंगाया गया।  



बिरयानी की सुंदरता के लिए डालते है रंग


अतहर अली द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया है कि विरयानी में ऐसा कोई पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई नुकसान हो तथा किसी के  स्वास्थ्य में हानी नहीं होती है। विरयानी में खाने का कलर पाया गया है जो व्यक्तियों के स्वास्थ के लिए हानिकारक नहीं है, बिरयानी मे कलर इस लिए डाला जाता है कि बिरयानी की सुन्दरता बढ़ जाये। इस संबंध में निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध अभियोग पत्र को निरस्त किया जावे। 


लगाया 60 हजार जुर्माना


 न्यू बस स्टैण्ड, मेन रोड बैकुण्ठपुर मे स्थित फर्म लिली बिरयानी सेंटर के संस्थान से खाद्य पदार्थ चिकन बिरयानी (खुला) 500 ग्राम को खाद्य विशलेषक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाडी रायपुर द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन द्वारा अवमानक घोषित किया गया है। उपरोक्त प्रतिवेदन के विरूद्ध अतहर अली आ० अफसर अली द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अतहर अली आ० अफसर अली, मेसर्स लिली बिरयानी सेंटर, न्यू बस स्टैण्ड, मेन रोड, वैकुण्ठपुर, जिला कोरिया द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किये जाने योग्य है। अतएव मेसर्स लिली बिरयानी सेंटर के संचालक अतहर अली , न्यू बस स्टैण्ड, मेन रोड, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत् राशि रु. 60000/- (साठ हजार रु.) से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त उक्त राशि 15 दिवस के भीतर न्याय निर्णयन अधिकारी/अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, जिला कोरिया के खाते में जमा कराकर रसीद की मूल प्रति प्रस्तुत करें। बैंक का नाम छ०ग० राज्य ग्रामीण बैंक, बैकुण्ठपुर के खाता में जमा करनी होगी।

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