बैकुंठपुर (कोरिया), 29 जुलाई 2025: अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक शासकीय कर्मचारी के साथ जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी शुभम साहू को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए कुल 6 माह के कारावास और ₹2000 जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश श्री आशीष पाठक द्वारा 25 जुलाई 2025 को सुनाया गया।
मामला ग्राम सकरिया थाना खड़गवां का है, जहां विद्युत सब स्टेशन में पदस्थ ऑपरेटर बुधराम सिंह, जो अनुसूचित जनजाति (गोड़ जाति) वर्ग से हैं, अपने कार्य के दौरान आरोपी शुभम साहू द्वारा जातिगत अपमान, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और हाथ मुक्के से मारपीट का शिकार हुए। पीड़ित ने चौकी बचरापोंडी में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 18/2021 के तहत विवेचना की गई।
अदालत ने आरोपी शुभम साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(घ) और 3(2)(v) के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता में 500/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता में 6 माह का कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 3(1) (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में 6 माह का कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 3(2) (V) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में 6 माह का कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री महेश कुमार शर्मा ने पैरवी की।