बिलासपुर, 6 जून 2025। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में भारी वाहन चालक की नियुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2025 को तय की है। याचिकाकर्ता अशोक कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है और नियमों का उल्लंघन कर एक अप्रशिक्षित व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भास्कर पायशी ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन 18 मई 2023 को जारी हुआ था, जिसमें भारी वाहन चालकों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आरोप है कि उत्तरदाता क्रमांक 5, जो केवल हल्के वाहन चलाता है और दैनिक वेतनभोगी है, उसे बिना अनुभव के भारी वाहन चालक के पद पर नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि 7 अप्रैल 2025 को सभी 10 उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा हो चुकी थी, इसके बावजूद अगले दिन 8 अप्रैल को फिर से परीक्षा आयोजित की गई, जो कि अवैध है। साथ ही यह भी आरोप है कि एक गैर-अधिकृत अधिकारी महेश मिश्रा द्वारा परीक्षा आयोजित करवाई गई और उत्तरदाता को मनमाने तरीके से अतिरिक्त अंक दिए गए।
राज्य की ओर से एजी आर.के. गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि सभी प्रक्रियाएं नियमों और विज्ञापन के अनुसार की गई हैं और नियुक्ति आदेश फिलहाल तीन सप्ताह के भीतर जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2025 को निर्धारित की है और याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, गर्मी की छुट्टियों में त्वरित सुनवाई की याचिका को समाप्त कर दिया गया है।