नवा रायपुर, 20 जून 2025। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए सूरजपुर नगर पालिका परिषद के दो अधिकारियों को गंभीर अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही शासन की भ्रष्टाचार और लापरवाही के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण मानी जा रही है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी बसंत बुचकुंके पर आरोप है कि वे कार्यकाल के दौरान बिना अनुमति और स्वीकृति के ठेकेदार को भारी भरकम राशि का भुगतान कर दिए। साथ ही हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद निर्माण कार्य करवा कर नियमों की अवहेलना की। यह कार्यवाही उन्हें नियम 9 के तहत निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश के साथ की गई है।
दूसरी ओर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभारी मुक्ता सिंह चौहान पर पद का दुरुपयोग करते हुए स्वेच्छाचारी तरीके से वित्तीय अनियमितता करने और नियुक्तियों में मनमानी का आरोप है। उनके विरुद्ध भी प्राथमिक जांच के निर्देश दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से निलंबन लागू कर दिया गया है।
इस संबंध में आदेशों पर हस्ताक्षर अपर सचिव अजय टिर्की द्वारा किया गया है और संबंधित विभागों को आगे की कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यह कार्यवाही प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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