अंबिकापुर, 6 जून 2025 — सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता वर्ग के स्थानांतरण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन की नवीन स्थानांतरण नीति 2025 के अंतर्गत स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ की गई है और इस पर लगी सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं।
संभागीय स्तर पर जारी इस आदेश के तहत शिक्षा विभाग के जिला, विकासखंड और संस्थागत प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे सहायक शिक्षकों, शिक्षकों और व्याख्याताओं के लंबित स्थानांतरण कार्यों को 10 जून 2025 तक हर हाल में पूर्ण कर लें।
संयुक्त संचालक द्वारा जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण प्रस्तावित नहीं है तो भी संबंधित अधिकारी को "संलग्नकरण समाप्त" की कार्यवाही को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन संस्थानों में शासकीय सेवा कार्य करने वाले शिक्षकों को अन्यत्र संलग्न किया गया है, वे अब मूल स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।
इस आदेश से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे शैक्षणिक सत्र में व्यवधान की संभावना कम होगी।