मतदान के दौरान नशे में ड्यूटी, लापरवाही पर लिपिक निलंबित

Chandrakant Pargir

 


कोरिया, 23 फरवरी 2025 — त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के तहत मतदान कार्य में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता करने पर तहसील कार्यालय सोनहत में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 प्रताप मिंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


जानकारी के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया द्वारा जारी आदेश में प्रताप मिंज को मतदान दल क्रमांक 18 में मतदान अधिकारी क्र. 03 के रूप में प्राथमिक शाला भवन महोरा (मतदान केंद्र क्रमांक 149) में तैनात किया गया था। ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थ का सेवन कर ड्यूटी पर उपस्थित होने और मतदान कार्य में लापरवाही करने का आरोप सिद्ध होने पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई।


यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है, जिसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, कोरिया की स्थापना शाखा में तय किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।


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