विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने की मुहिम जारी, कोरिया में बीते दो महीने से जारी है मुहिम, अब माननीय उच्च न्यायालय ने भी सज्ञान लिया। 28 पान ठेला से 4100 से अधिक का लगाया जुर्माना

Chandrakant Pargir


बैकुंठपुर (कोरिया) 19 नवंबर।। कोरिया कलेक्टर श्रीमति चंदन त्रिपाठी के  निर्देश पर बीते दो माह से स्कूलों के विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। जिसके तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की टीम के द्वारा  कोरिया जिले के कुड़ेली, सरभोका, बुडार, करजी, रनई, छींदिया, पटना में संचालित शासकीय महाविद्यालय, स्वामी आत्मानंद  शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, शासकीय हिंदी विद्यालय, के आसपास संचालित तथा पटना एवं बुड़ार के शासकीय अस्पताल के 100 गज दायरे के अंदर संचालित पान ठेला, किराना स्टोर, जनरल स्टोर एवं टी स्टॉल में सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ का विक्रय कोटपा एक्ट 2003 (COTPA act 2003) की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर  28 पान ठेला, किराना स्टोर, एवं  टी स्टॉल से क्रमश 4150 रूपये राशि का जुर्माना/चलानी कार्यवाही किया गया। 





निरिक्षण के दौरान जाँच दल द्वारा विक्रय केंद्रों को केंद्र में लगाए जाने वाले बोर्ड धुम्रपान निषेध क्षेत्र यहां पर धुम्रपान करना अपराध है। 18  वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना एक दंडनीय अपराध है संबंधी बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया। भविष्य में स्कूल, कॉलेज एवं जिला अस्पताल परिसर के आसपास तंबाकू एवं सिगरेट न बेचने की सख्त हिदायत दी गई जांच कार्यवाही में, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक आलोक मिंज, विकास लकड़ा, एवं नमूना सहायक प्रमोद कुमार पैकरा एवं थाना पटना के पुलिस बल कार्यवाही के दौरान मौजूद थे।


माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है सज्ञान

हाल ही में स्कूलों के सामने बिक रहे नशे के सामान को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है। मामले की गंभीरता का आलम ये कि शुक्रवार को अवकाश के दिन हाई कोर्ट खुला। चीफ जस्टिस ने मीडिया में प्रकाशित खबर को संज्ञान में जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड कराने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल को दिया। जनहित याचिका में राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, कलेक्टर व एसपी बिलासपुर सहित अलग- अलग आधा दर्जन विभाग के आला अफसरों को प्रमुख पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है।




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