नियम विरूद्व नियुक्ति और स्थानांतरण का हल्ला, रिश्तेदार को भेजा कोटाडोल, नियुक्ति और स्थानान्तरण को लेकर कोरिया और एमसीबी जिलों के कलेक्टर को कर रहे है गुमराह

Chandrakant Pargir


कोरिया।  कोरिया जिला विभाजन के बाद वर्तमान में सहकारी संस्थाएं का कार्यालय कोरिया जिले के साथ साथ एमसीबी जिले का भी बैकुंठपुर से ही संचालित हो रहा है। इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा कोरिया और एमसीबी दोनों जिले के कलेक्टर को गुमराह कर अपने कर्मचारियों को बचाने में पूरा जोर लगा दिए है। अब इस बात का हल्ला है कि इन दिनों नियम विरूद्ध नियुक्तियां और स्थानांतरण मनमाने ढंग से किया जा रहा है, सूत्रों की माने तो इसमें लेनदेन की भी बात की चर्चा आम है। हलांकि यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, जबकि वर्ष 2019 से समितियों में किसी भी पद नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है, और स्थानांतरण के लिए संभाग स्तर पर अनुमति लेना जरूरी है।


कोरिया और एमसीबी जिले में सहकारी संस्थाएं के अंतर्गत आने वाली आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में धड़ल्ले से नियुक्तियां और स्थानांतरण जारी है। कुछ माह पूर्व वर्तमान में पदस्थ अधिकारियों ने कई समिति प्रबंधकों के स्थानांतरण कर दिए, पटना सहकारी समिति में पदस्थ एक व्यक्ति को कर्मचारी बताते हुए उसका स्थानांतरण तरगवां कर दिया गया, ताकि उसका नाम आ जाए और वो नियमित कर्मचारी की श्रेणी में आ सके। ऐसे कई नए लोगो को सोसायटी में बैक डोर से घुसाने की तैयारी तेजी से चल रही है। दरअसल, दोनों जिलों में धान खरीदी के उपकेन्द्र खोले जाने की तैयारी तेजी से चल रही है, इन केंद्रों को लेकर नियमविरूद्ध नई नियुक्तियां करने की खबर है। इनमें भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। दोनों जिलों के जिला प्रशासन को इसमें होने वाली किसी भी पद की नियुक्तियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है।  जबकि नई भर्तियों पर 2019 से रोक लगी हुई है।

नियुक्ति पर सवाल

जानकारी के अनुसार एमसीबी जिले के कोटाडोल में समिति प्रबंधक के 32 लाख के घोटाले में मामले में जिला सहकारी बैंक की भूमिका संदिग्ध है, यही कारण था कि बैंक के अधिकारियों ने कोटाडोल में अपने ही पसंद के कर्मचारी को भेज कर मामले को दबाने की रणनीति के तहत नियुक्ति कर डाली है, अब इस मामले में आरोप यह लगाया जा रहा है कि उक्त कर्मचारी की सीधे नियुक्ति कर दी गई है, जबकि पूर्व में उसकी कही कोई नियुक्ति नहीं थी। मामले की जांच की मांग लगातार उठ रही है। प्रशासन को इस मामले में जांच करवाना चाहिए, जबकि छग सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के सबसे प्रमुख नियम यह है कि आधीन कर्मचारी समिति के कार्यक्षेत्र के ग्राम का निवासी होना चाहिए।  



सोसाइटी में कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया


कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ रायपुर के पत्र के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती बाबत् दी गयी अनुमति के तहत भर्ती की कार्यवाही सोसाइटी द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवानियम 2018 की कंड़िका 06 में गठित चयन समिति के माध्यम से सेवानियम में यथासंशोधित प्रावधानों का पालन करते हुए कार्यक्षेत्र के ग्रामों में मुनादी एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन सोसाइटी मुख्यालय संबंध्द शाखा कार्यालय तथा सोसाइटी के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकाय कार्यालय एवं क्षेत्र अंतर्गत महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालयों में विज्ञापन चस्पा करते हुए किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया मे सेवा नियमों के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जावेगा। प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों द्वारा भर्ती के संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं से भर्ती हेतु प्राप्त अनुमति के आधार पर सेवायुक्तों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशन एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुरोध मुख्य कार्यपालन अधिकारीए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को प्रेषित किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा भर्ती संबंधी अनुमति एवं समिति के अनुरोध का परीक्षण कर सभी सहकारी समितियों के लिए कंडिका 9.1 अनुसार संकलित विज्ञापन का प्रकाशन जिले के उप पंजीयक व सहायक पंजीयक के अनुमोदन उपरान्त कराया जायेगा।


स्थानांतरण पर यह है नियम


छग सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के नियम क्रमांक 24 के तहत स्थांनातरण के समय दोनों समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कर्मचारी के आदान प्रदान की आपसी सहमति करनी पड़ती है उसके उपरांत संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा स्थानांतरण का आदेश पारित किया जाता है, नियम में साफ उल्लेखित है कि संभागीय संयुक्त पंजीयक का आदेश दोनों समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा। उसके बाद ही कोई स्थानांतरण हो सकेगा।


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