अब 22 पान ठेला पर 3800 का जुर्माना, कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही जारी

Chandrakant Pargir


बैकुंठपुर (कोरिया) 30 नवंबर। कलेक्टर कोरिया के निर्देशानुसार आज शनिवार को  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की टीम के द्वारा  कोरिया जिले के महलपारा, सलका, सूरमी, मनसुख, बंजारीडाड, जूनापारा में संचालित स्वामी आत्मानंद  शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, शासकीय हिंदी विद्यालय, निजी विद्यालय के आसपास संचालित तथा मनसुख शासकीय प्राथमिक अस्पताल के 100 गज दायरे के अंदर संचालित पान ठेला, किराना स्टोर, जनरल स्टोर एवं टी स्टॉल में सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ का विक्रय कोटपा एक्ट 2003 (COTPA act 2003) की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 22 पान ठेला, किराना स्टोर, एवं  टी स्टॉल से क्रमश 3800 रूपये राशि का जुर्माना/चालानी कार्यवाही किया गया। निरिक्षण के दौरान जाँच दल द्वारा विक्रय केंद्रों को केंद्र में लगाए जाने वाले बोर्ड धुम्रपान निषेध क्षेत्र यहां पर धुम्रपान करना अपराध है। 18  वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना एक दंडनीय अपराध है संबंधी बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया।  भविष्य में शासकीय एवं निजी स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू एवं सिगरेट न बेचने की सख्त हिदायत दी गई जांच कार्यवाही में, कोटपा नोडल अधिकारी डॉ0 कार्तिकेय सिंह,  खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक आलोक मिंज, विकास लकड़ा, एवं नमूना सहायक प्रमोद कुमार पैकरा एवं थाना सिटी कोतवाली बैकुंठपुर के पुलिस बल कार्यवाही के दौरान मौजूद थे।



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