90 क्विंटल चावल, 2.50 क्विंटल राजसात, 25 हजार का बांड भरवाने का आदेश, वाहनों को छोड़ा, कलेक्टर न्यायालय ने दिया बड़ा फैसला

Chandrakant Pargir


एमसीबी ।  एमसीबी जिले के कलेक्टर न्यायालय ने खाद्य विभाग के द्वारा 90 क्विंटल चावल एवं 2.50 क्विंटल चने का अवैध रूप से भण्डारण मामले जप्तशुदा सामग्री को राजसात की कार्यवाही करते हुए 25 हजार का बांड भरवाने के आदेश दिए।

एमसीबी कलेक्टर न्यायालय ने अपने आदेश में बताया कि जांच में चावल को मूल्य 3950.91 रू प्रति क्विटल का जो बताया गया है केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के इकोनोमिक कास्ट आधार पर लागत मूल्य पर तय किया जाता है जबकि उनके द्वारा बाजार मूल्य पर चावल का क्रय विक्रय किया जाता है एवं एफ.आर.के. युक्त चावल का क्रय विक्रय पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार के शासकीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। चने के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे उनका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होने जवाब प्रस्तुत किया गया है। साथ ही जवाब के साथ बी.आर.एल. चावल के प्रतिस्थापना का पत्र संलग्न किया है। कलेक्टर के द्वारा प्रकरण में जिला खाद्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा, अनावेदकगण का जवाब, कल्पतरू एग्रो इंडस्ट्रीज लालपुर के जवाब का अवलोकन तथा अनावेदकगण के अधिवक्ता के तर्क का परिशीलन किया गया। यह कि अनावेदकगण के वाहनों से जप्त किये गये कुल 90 क्विटल चावल में तकनीकी सहायक (नागरिक आपूर्ति निगम) के द्वारा एफ.आर. के. (फोर्टिफाईड राईस कर्नेल) होना पुष्टि की गई है। अनावेदकगण के जवाब में चने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा मकान में चने को अवैध रूप से भण्डारण कर रखा गया था। जप्त शुदा चना छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रयोग किये जाने वाले 1-1 किलो के पैकेट में था। अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब एवं जवाब के साथ संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि जप्तशुदा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रयुक्त चावल नहीं है। उक्त चावल एवं चने का भण्डारण अवैध रूप से होना पाया गया। उक्त चावल एवं चने को शासन के पक्ष में राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य अधिकारी, जिला एम.सी.बी. के प्रतिवेदन दिनांक 29 अगस्त 24 से सहमत होते हुए कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए आदेश दिया। अपने आदेश में कलेक्टर ने लिखा कि अनावेदकगण के जप्तशुदा कुल 90 क्विंटल चावल व 2.50 क्विंटल चना को शासन के पक्ष में राजसात किया जावे। थाना चिरमिरी के थाना प्रभारी को जप्तशुदा तीनो वाहन उंसके मालिक को सुपुर्द में दिया जाए। तीनों वाहन मालिक एवं कल्पतरू एग्रो इण्डस्ट्रीज लालपुर की भूमिका संदिग्द्ध की श्रेणी में आता है। भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसलिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी, चिरमिरी के न्यायालय में 25,000 /- रू० का बाण्ड की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए।


  

तीन वाहनों में पाया गया था चावल और चना


दिनांक 19 अगस्त 24 को खाद्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक मकान के दरवाजे पर खड़े तीन वाहनों जिनका क्रमांक क्रमशः MP18 GA 3691, CG12 S4072, CG16 A1652 है की तालाशी में चावल रखा हुआ पाया गया एवं मकान परिसर के भीतर कुल 180 बोरी (भर्ती 50 kg) चावल एवं 06 बोरियों में 2.50 क्विंटल चना (पी.डी. एस. के तहत वितरण किये जाने वाला चना जो कि शासन द्वारा निर्धारित 1-1 किलो के पैकेट में है) पाया गया। मौके पर मकान मालिक उपस्थित नहीं थे, वहाँ पर उपस्थित मकान मालिकनभाई के उपस्थित में जप्ती की कार्यवाही की गयी। वाहन एवं मकान के परिसर में पाया गया चावल प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल होने के कारण कुल 90 क्विंटल चावल एवं 2.50 क्विंटल चना वाहन सहित जांच के लिए जप्त किया गया एवं थाना चिरमिरी में वाहन सहित सुपूर्द  / अभिरक्षा में दिया गया। कार्यवाही के दौरान उपस्थित व्यक्तियों ने यह बताया कि उक्त चावल एवं चना राम में विवेक सिंह के मकान में लाकर रखा गया है। इसके पश्चात जप्त चावल का नमूना खाद्य निरीक्षक चिरमिरी, खाद्य निरीक्षक खड़गवां एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक नागरिक आपूर्ति निगम जिला एम.सी.बी. के द्वारा लिया गया, जिसका विश्लेषण कनिष्ठ तकनीकी सहायक नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया गया। 



3 लोगो ने चावल और चने पर किया दावा 


उक्त चावल पर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 19 अगस्त को पूरी कार्यवाही के दौरान कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था, परन्तु दिनांक 20 अगस्त 24 को 03 व्यक्ति क्रमशः करन केशरवानी, विवेक सिंह एवं अमृत गुप्ता अपना दावा खाद्य शाखा मनेन्द्रगढ़ में प्रस्तुत किये। उक्त तीनों व्यक्तिों ने दिनांक 16 अगस्त 24 को कल्पतरू एग्रो इण्डस्ट्रीज लालपुर से चावल खरीदेने का बिल प्रस्तुत किया है। बिल में चावल की मात्रा क्रमशः 30-30 क़विंटल है एवं चावल की दर 3100 रूपये प्रति क्विटल प्रदर्शित थी।


आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दर्ज किया प्रकरण



खाद्य विभाग ने मामले में आरोपियों पर छ०ग० सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कण्डिका 5 (1) का उल्लंघन करने के कारण जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, प्रकरण पंजीबद्ध कर जप्तशुदा सामग्री को राजसात कार्यवाही किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया, सभी को नोटिस जारी लर जवाब मांगा, चारो के जवाब के बाद कलेक्टर न्यायालय ने जप्त सामग्री को राजसात करने का निर्णय पारित किया।

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