कोरिया, 01 अप्रैल 2025: कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में एवियन एन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) के संक्रमण की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कदम उठाते हुए एक किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन और एक से 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलेन्स जोन घोषित कर दिया है।
प्रेस कांफ्रेंस में कलेक्टर ने दी जानकारी
कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि यह प्रतिबंध तीन महीने या आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। इन्फेक्टेड जोन की सीमा बैकुण्ठपुर से जनकपुर (पूर्व), धौराटिकरा (पश्चिम), खुटहनपारा (उत्तर) और एमएलए नगर (दक्षिण) तक रहेगी, जबकि सर्विलेन्स जोन महोरा पुल, शंकरपुर, छरछा बस्ती और बड़गांव तक विस्तृत होगा।
पोल्ट्री उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन ने इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। इसके अलावा, सर्विलेन्स जोन में पोल्ट्री उत्पादों के बाजार, दुकानों और डोर-टू-डोर डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है।
संक्रमित पोल्ट्री उत्पादों का विनष्टीकरण
31 मार्च 2025 की स्थिति में प्रशासन ने 2,487 व्यस्क पेरेंट्स स्टॉक मुर्गे-मुर्गियां, 2,448 बटेर पक्षी, 9,998 कुक्कुट चूजे, 19,095 कुक्कुट अंडे, 200 बटेर अंडे और 7,500 किलो कुक्कुट आहार का विनष्टीकरण किया है। सभी कर्मचारियों को ओसेल्टामिवीर टेबलेट दी जा रही है।
कलेक्टर की अपील - अफवाहों से बचें
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने नागरिकों से किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाने की अपील की है और कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कंट्रोल रूम स्थापित
बर्ड फ्लू से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में नागरिक कंट्रोल रूम के नंबर 07836-232469 पर संपर्क कर सकते हैं।
सीमावर्ती जिलों में सख्त जांच, मुआवजे की घोषणा
प्रशासन द्वारा सूरजपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बिलासपुर मार्ग पर बेरियर लगाकर जांच की जाएगी। निजी दुकानदारों से विनष्ट किए गए पोल्ट्री उत्पादों का नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।